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चंद्रपुर जिले में प्रतिबंध हटने के बाद राज्य सरकार ने दिए लाइसेंस नुतनिकरण के दिशा निर्देश।।

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राज्य सरकार के गृह विभाग ने आज एक आदेश जारी किया गया
चंद्रपुर : श्री रामनाथ झा की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट की राय, निष्कर्ष और सिफारिशें, पूर्व प्रमुख सचिव, भाप्रसे (सेवानिवृत्त), उठाने के संबंध में प्राप्त मांगों पर व्यापक विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेने के लिए सरकार को सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया। जिला कलेक्टर, चंद्रपुर की अध्यक्षता में समीक्षा समिति की रिपोर्ट और इस संबंध में सरकार द्वारा प्राप्त बयानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने चंद्रपुर जिले में प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है।  तद्नुसार, शासनादेश दिनांक 05.03.2015 के अनुसार, दिनांक 01.04.2015.
चंद्रपुर जिले में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के संबंध में यहां शासनादेश पारित किया गया है।  उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए महाराष्ट्र मद्य निषेध अधिनियम, 1949, विभिन्न नियमों, आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार चंद्रपुर जिले में पुराने आबकारी लाइसेंस को मान्य एवं कार्यान्वित करना तथा नियमानुसार नवीन आबकारी अनुज्ञप्ति जारी करना आवश्यक है। सरकार की प्रचलित नीति।  साथ ही शासनादेश दिनांक 05.03.2015 में जिन अनुज्ञप्तियों का दिनांक 31.03.2015 तक चंद्रपुर जिले में नवीनीकरण किया गया था और जो 10.03.2015 के बाद चंद्रपुर जिले से माइग्रेट नहीं हुए हैं, उन्हें उचित निर्देश दिए जाने हैं क्योंकि वे निम्नानुसार दिए गए हैं  चंद्रपुर जिले के बाहर पलायन जो समय पर आवेदन करेंगे, उनके लाइसेंस 31.03.2015 को उसी स्थान पर लागू होंगे जहां वे चंद्रपुर जिले में काम कर रहे थे, “जैसा है। जहां है” (जैसा है) के सिद्धांत के अनुसार है.कहां है) वर्ष 2021-22 का नवीनीकरण शुल्क रिटसर सरकारी खाते में जमा होगा ।  अन्य आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करके नवीनीकरण किया जा सकता है।  लेकिन हाईवे के किनारे शराब के लाइसेंस के संबंध में न्यायालय का निर्णय और उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखना होगा.  अब से चंद्रपुर जिले में आयुक्त, राज्य आबकारी एवं कलेक्टर, चंद्रपुर को आबकारी लाइसेंस के सत्यापन हेतु आवेदन के नवीनीकरण के मामले में आसान लाभ प्रक्रिया (वन विंडो योजना) अपनाकर प्रचलित नियमानुसार तत्काल कार्यवाही करने का ध्यान रखना चाहिए. उपरोक्त निर्णय के अनुसार।  ग) 31.03.2015 तक लाइसेंस के नवीनीकरण के मामले में, लेकिन मूल लाइसेंस धारक की असामयिक मृत्यु के मामले में, यदि मूल लाइसेंस धारक के उत्तराधिकारियों के बीच कोई विवाद नहीं है, तो लिखित सहमति से कुल विरासत का शपथ पत्र लेना सभी उत्तराधिकारियों के मूल स्वीकृत स्थान पर, आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, प्रासंगिक लाइसेंस का प्रेषण अस्थायी आधार पर किया जा सकता है।  मामले में उत्तराधिकारियों के बीच विवाद होने पर ऐसे लाइसेंस वारिसों में होते हैं
विवाद के अंत तक वैधता और संचालन का कोई सवाल ही नहीं होगा।  ऐसे मामलों में यह ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए कि कोई पिछला न्यायिक या अर्ध-न्यायिक आदेश / निर्देश नहीं है और यदि कोई हो।  घ) यदि अनुज्ञप्ति का पूर्व में स्वीकृत स्थान उपलब्ध नहीं है, यदि स्थान अनुज्ञप्ति के लिए अन्यत्र प्रस्तावित है तो प्रचलित नियमों के प्रावधानों के अनुसार तत्काल स्थान परिवर्तन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।  च) अन्य जिले से चंद्रपुर जिले को लाइसेंस हस्तांतरण की मांग के मामले में प्रचलित नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।  चंद्रपुर जिले में बंद लाइसेंसों के सुचारू निष्पादन/नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, आसान और तेज बनाने के लिए आयुक्त, राज्य आबकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अपने स्तर से अलग से कुछ अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें.