जिवनावश्यक वस्तुएं की दुकानें सुरु रहेगी बाकी की दुकानें पहले की तरह बंद रहेगी। पाजिटिविटी रेट 10 . से नीचे आने पर ही पाबंदियों में ढील दी जाएगी।। नागरिकों से सहयोग करने का आग्रह।।
चंद्रपुर।।
कोरोना की मानव श्रृंखला को तोड़ने और इसके प्रकोप को कम करने के लिए सरकार और प्रशासन ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं. जिले में यह पाबंदी 15 जून 2021 को सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी गई है। सरकार के दिनांक 30 मई के संशोधित निर्देश के अनुसार जिला स्तर पर प्रतिबंधों में ढील देने की मुख्य शर्त यह है कि जिले के पिछले सप्ताह की सकारात्मकता दर 10 या उससे कम होनी चाहिए। हालांकि चंद्रपुर जिले में दर 10 से अधिक है, इसलिए पिछले प्रतिबंधों को बनाए रखा गया है।
साथ ही पाबंदियों में ढील देने की एक और शर्त यह है कि जिले में कुल ऑक्सीजन बेड का 60 प्रतिशत या इससे अधिक खाली होना चाहिए। प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 10 या उससे कम की सकारात्मकता दर आवश्यक है। इसलिए पूर्व के आदेश पर ही जिलाधिकारी अजय गुलहाने ने 15 जून 2021 को सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। यदि जिले की सकारात्मकता दर सोमवार से अगले शुक्रवार तक 10 या उससे कम हो जाती है, तो जिले को सरकार के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार राहत मिल सकती है। इसमें नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है और नागरिकों को कोरोना के संबंध में नियमों का पालन करना चाहिए। रोजाना मास्क का इस्तेमाल, बार-बार हाथ धोना, भीड़ से बचना, सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी है।
सभी संबंधित प्रशासनिक विभाग प्रमुख उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति, संगठन या संघ आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।